बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधान अनुसार 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिकाओं को किसी तरह नियोजित करना अपराध की श्रेणी में माना गया है श्रम विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण ईकाई तथा पुलिस विभाग की जिला टास्क फोर्स टीम द्वारा किया गया निरीक्षण
बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के प्रावधान अनुसार 14 वर्ष से कम बालक एवं बालिकाओं को किसी तरह नियोजित करना अपराध की श्रेणी में माना गया है कोरिया…