जिले में आचार संहिता लागू जिला निर्वाचन अधिकारी की अध्यक्षता में हुआ राजनीतिक दलों की बैठक सम्पन्न
एमसीबी/ कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डी. राहुल वेंकट की अध्यक्षता में नगर पालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 को लेकर आचार संहिता और निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा हेतु राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर जिले में आज से आचार संहिता लागू कर दी गई है। निर्वाचन संबंधी सभी प्रक्रियाओं के पालन और निष्पक्ष चुनाव के महत्व पर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव के दौरान आचार संहिता के पालन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और सभी संबंधित अधिकारियों को कड़ी निगरानी रखने की सलाह दी। राज्य निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य के नगरीय एवं त्रि-स्तरीय ग्राम पंचायत निर्वाचन की घोषण कर दी गई है, जिसके साथ ही आज 20 जनवरी 2025 से जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है। इस संबंध में शासन के निर्देशानुसार सभी प्रतिबंधात्मक एवं अन्य जन सामान्य, शासन के अधिकारी कर्मचारियों तथा राजनैतिक दलों के पालन किए जाने वाले आदेश प्रसारित कर दिए गए हैं। और आप सभी अवगत हों कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकायों में आगामी निर्वाचन के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जिले के 06 नगरीय निकाय क्षेत्र एवं जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत सदस्य एवं ग्राम पंचायत में सरपंचों, पंचों का निर्वाचन किया जाना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में निष्पक्ष और निर्वाध निर्वाचन की प्रारंभिक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। निष्पक्ष निर्वाचन के लिए जिले में निर्वाचन सम्पन्न होने वाले क्षेत्र हेतु आवश्यक निगरानी समितियों का गठन करते हुए प्रतिबंधात्मक धारा 163 बीएनएसएस को लागू कर दिया गया है। लोक संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करते हुए एवं सभी लाइसेंसी हथियारों के लेकर चलने पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए निर्वाचन संपन्न होने तक इन क्षेत्रों में सभी शस्त्र लाइसेंस आगामी आदेश तक थाना क्षेत्र में जमा करा दिए गए हैं। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से पार्टी के सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस बैठक में अंकुर जैन, रामशंकर मिश्रा, विशेष सोनी, आशीष मजुमदार, आनन्द ताम्रकार और केवल सिंह मरकाम उपस्थित थे।