राज्य महिला आयोग व्दारा महिला उत्पीड़न की सुनवाई 23 जनवरी को कोरिया में


एमसीबी/ छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा जिला-मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, कोरिया और सूरजपुर से प्राप्त महिलाओं के उत्पीड़न की प्रकरणों की सुनवाई 23 जनवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। यह सुनवाई आयोग की अध्यक्ष डॉ. श्रीमती किरणमयी नायक और सदस्य श्रीमती प्रियम्वदा सिंह जूदेव की अध्यक्षता में जिला पंचायत सभाकक्ष, बैकुण्ठपुर, जिला-कोरिया में सुबह 11ः 00 बजे से शुरू होगी। इस सुनवाई का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10(3) के तहत किया जा रहा है। इसमें सभी आवेदिकाओं और अनावेदकों को नोटिस जारी कर सुनवाई में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिये गये हैं। इसके साथ ही थाना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है कि वे नोटिस तामील कराकर उसकी पावती आयोग को उपलब्ध कराएं। साथ ही सुनवाई के दौरान सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी, एक आरक्षक और एक महिला आरक्षक की ड्यूटी लगाई जाएगी।
एमसीबी जिले का आवेदिकाएं और अनावेदक का नाम पता इस प्रकार हैः-
धोखाधड़ी के मामलों में रत्ना हथगेन पति प्रकास हथगेन निवासी नेहरू कालोनी सोनावनी, उषा पति संजय निवासी मौहरपारा वार्ड न0 03 मनेन्द्रगढ़, तुलसा पति बलराम समुंद निवासी सेंट्रल स्कूल के पीछे मनेन्द्रगढ़ और आरती पति विकेश चौहान निवासी कपुर सिंह दफाई छोटा बाजार आवेदिकाएं हैं, जबकि चन्दन बिरहा पिता सुक्खु निवासी शनि मंदिर के पास मोहन कालोनी चिरमिरी अनावेदक है। हत्या के मामले में मृतिका अंजना जायसवाल की ओर से प्रभावती जायसवाल निवासी छोटा बाजार चिरमिरी आवेदिका है। अनावेदकों में डॉ. राजेन्द्र नारायण परीदा, डॉ. प्रीतीवन्ति टोप्पो, डॉ. आशा बसंल और अन्य चिकित्सा विशेषज्ञ राजमाता देवेन्द्र कुमारी सिंहदेवी शासकीय चिकित्सक महाविद्यालय नगर थाना व तहसील अम्बिकापुर एवं परिदा नर्सिंग होम गुदरी चौक प्रतापपुर नाका रोड जिला-सरगुजा शामिल हैं। दहेज प्रताड़ना के मामले में श्रीमती रूपा पत्नी नीरज नौरेगा जाति सुर्यवंशी निवासी वार्ड क्र0 14 झगराखाण्ड आवेदिका हैं, जबकि नीरज नौरेंगा (पति), गौरी बाई (सास), रानी नौरेंगा (ननंद) और सागर (जेठ) निवासी 03 लक्ष्मी परिसर फेस-2 नीरज नगर पोस्ट त्रिलंगा जिला-भोपाल अनावेदक हैं। मानसिक प्रताड़ना के मामलों में वंदना जायसवाल निवासी म.न.-76, एम.एल.ए नगर बैकुण्ठपुर और सचिव न्यू लाईफ’’ हेल्थ एण्ड एजुकेशन सोसायटी प्रधान कार्यालय पोंड़ी(बचरा) आवेदिका है। जबकि डॉ. राकेश शर्मा पता संचालक शर्मा हॉस्पिटल महलपारा बैकुन्ठपुर, संजय जयसवाल पार्षद जूनापारा बैकुन्ठपुर, रवि सिंह पत्रकार दैनिक समाचार पत्र घटती घटना, पता कटकोना कोरिया और अविनाश सिंह संपादक दैनिक समाचार पत्र घटती घटना एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर निवासी पावर हाउस रोड़ नम्नाकला अम्बिकापुर अनावेदक है। वहीं मानसिक आर्थिक प्रताड़ना के मामलों में श्रीमति गिरजा कुवँर पति स्व. छोटेलाल निवासी दलगंज दफाई छोटा बाजार चिरमिरी आवेदक है। जबकि आदेश कुमार आ. स्व. बैरिहा निवासी आमानाला हल्दीबाड़ी अनावेदक है। जबकि एक और मानसिक प्रताड़ना के मामलों में रीता मिंज उम्र 48 वर्ष जाति उरांव (आदिवासी) निवासी ग्राम चनवाड़ीह मनेन्द्रगढ़ आवेदिका है। वही इस मामले में मुकेश कुमार जायसवाल निवासी एवं अवधेश कुमार रजंन जायसवाल ग्राम बरौट जिला-गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही अनावेदक है। वहीं एक और मानसिक प्रताड़ना के मामलों में मणीलता जैन पति श्री प्रेमचन्द्र जैन निवासी एफसीआई गोदाम के पीछे वार्ड न. 11 जिला एमसीबी आवेदिका है। वहीं रोली जैन (बहू), श्रीमती अभिलाषा जैन (माता), पवन कुमार जैन (पिता) निवासी ई-594 स्कीम नं. 51 सगंम नगर इंदौर मध्यप्रदेश अनावेदक में शामिल है। इसी तरह एक और मानसिक प्रताड़ना के मामलों में श्रीमति दुर्गा कुलदीप जीएम काम्पलेक्स पोंड़ी एमसीबी आवेदिका है। इस मामले में इम्तियान खान/मो. सलीम खान पुलिस थाना प्रभारी (पोंड़ी) जिला एमसीबी अनावेदक है। इसी के साथ मानसिक प्रताड़ना के मामलों में श्रीमति उर्मिला सिंह श्यामबहादुर सिंह ग्राम मुर्किल हालमुकाम हरफरा भरतपुर आवेदिकाएं हैं। इस मामले में श्री श्यामबहादुर सिंह ग्राम मुर्किल हालमुकाम हरफरा भरतपुर जिला एमसीबी अनावेदक है। और संपत्ति विवाद मामले में जानकी नाग बेवा स्व. प्रकाश कुमार नाग निवासी बड़ा बाजार चिरमिरी आवेदिका है। वहीं अभिषेक अग्रहरी आ. भगवान दास अग्रहरी निवासी बड़ा बाजार चिरमिरी अनावेदक शामिल हैं। इस सुनवाई का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों और सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए यह कदम उठाया है। आयोग ने सभी प्रकरणों की पारदर्शी और निष्पक्ष सुनवाई का आश्वासन दिया है।

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