पदीय कर्तव्यों की अवहेलना पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर कार्यालय के सहायक ग्रेड 3 निलंबित-

कोरिया अनुचित वित्तीय लाभ तथा आचरण नियमों के विरूद्ध कार्य करने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैकुण्ठपुर कार्यालय में सहायक ग्रेड-03 के पद पर पदस्थ राजेश कुमार सिन्हा को निलंबित किया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि इनके विरूद्ध प्राप्त शिकायतों के प्रारंभिक जांच कराने पर शिकायत सत्य पाये जाने तथा समय-समय पर निर्देशों की अवहेलना करने पर यह आदेश जारी किया गया है। निलम्बन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, जिला चिकित्सालय बैकुण्ठपुर निर्धारित किया गया है। निलम्बन अवधि में इन्हें नियमानुसार निलम्बन भत्ता की पात्रता होगी।

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