खड़गवां -प्रार्थी वंश कुमार सिंह पिता शिवराम सिंह उम्र 32 वर्ष माझापारा मझौली ,थाना खड़गवां में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया इसके बच्चे को कोई अज्ञात अपहरण कर ले गया

राकेश मेघानी की कलम से

प्राप्त जानकारी के अनुसार आरोपी मंझौली गांव के रहने वाले वंश कुमार सिंह के साथ मजदूरी करता था। वंश कुमार सिंह और आरोपी दोनों मजदूरी करते थे जिसमें दोनो को 350 रु मजदूरी मिली जिस पर ढाई सौ रुपए दीया और 100 बाकी था जिसे आरोपी मांग रहा था वह नहीं दे रहा था। इसके बाद आरोपी उसके बेटे ध्रुव का घर से अपहरण कर जंगल मे छोड़ दिया

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वंश कुमार ने बताया इसकी पत्नी व बच्चे को लेकर वह मझौली बाजार गया था वहा से शाम करीब 7:30 बजे घर वापस आकर रात का खाना खाकर पति-पत्नी व बच्चे के साथ अपने घर के अंदर में सो रहे थे कि रात्रि करीब 12:05 बजे के लगभग इसके घर का लाईट गोल हुआ तब वह उसकी पत्नी के साथ लाईट बनाने के लिए घर से बाहर निकला और लाईट बना कर फिर घर में आकर सोये कि पुनः लाईट कट हो गया दोबारा लाईट बनाने पति-पत्नी दोनो गये ,लाईट बनाकर वापस कमरे में आकर देखा तो इसका सोया हुआ लडका ध्रुव कुमार बिस्तर पर नही था कोई अज्ञात व्यक्ति घर में घुस कर इसके लड़के को अपहरण कर ले गया है। आस-पास पता तलाश किया कोई पता नहीं चला वंश कुमार के रिपोर्ट पर थाना खड़गवां में अपराध क्र. 240/22 धारा 457,363 ताहि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया ,घटना की सूचना पुलिस अधीक्षक कोरिया को दी गई जिस पर प्रकरण की गंभीरता एवं किसी अप्रिय घटना की आंशका को ध्यान में रखते हुए उक्त गुम बालक के पता साजी करने हेतु निर्देश दिया गया जिस पर उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त कर थाना प्रभारी खड़गवां विजय सिंह द्वारा दो अलग अलग टीम गठित कर गुम बालक एवं आरोपी के पतासाजी हेतु रवाना किया गया पता तलाश एवं घटना स्थल निरीक्षण दौरान संदेही नाबालिक से परिजनों के समक्ष बारिकी से पूछताछ किया गया जिस पर नाबालिक द्वारा अबोध बालक के मुंह में कपड़ा भर सेलो टेप से मुंह बंदकर एवं हाथ को सेलो टेप से बांधकर अपने काले रंग के जैकेट मे लपेट कर आंवराडाड़ के सूने जंगल मे सुलाकर रखना बताया तथा यह भी बताया की वंश कुमार से फोन पर 20-25 हजार रूपये फिरौती का पैसा मांगता यदि बच्चे के बदले में मांगे गये पैसे को वंश कुमार नही देता तो अपहरण किये हुए बच्चे को मार देता। नाबालिक बालक के कथन के आधार पर उक्त जंगल से अपहृत अबोध बालक को घटना के दो घंटे के भीतर सकूशल बरामद किया गया प्रकरण में प्राप्त साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में बालक के विरूद्ध अपराध घटित करना पाये जाने से रिमाण्ड तैयार कर किशोर न्यायालय भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में उप निरीक्षक विजय सिंह थाना प्रभारी खड़गवा, प्र. आर. सुनील साहू, आर. सुरेश तिग्गा, दिनेश साहू, सोमार साय पैकरा, उमेश मिंज, जशप्रीत सिंह, रमेश पाण्डेय, अनिल यादव, रवि शर्मा, धनंजय कुमार, विनोद सिंह, राजेश सिंह, सैनिक विनय श्याम, प्रमोद अशोक साहू, कुमार की विशेष भूमिका रही।

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