कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार अमाखेरवा, मनेंद्रगढ़, जिला कोरिया (छ. ग.) में स्थित दवा दुकानों के विरुद्ध प्राप्त शिकायत ” मनेंद्रगढ़ स्थित मरघट कि भूमि पर अतिक्रमण कर संचालित दवा दुकानों हेतु जारी अवैध अनुज्ञप्ति के विरुद्ध कार्यवाही बाबत” पर जाँच कर कार्यवाही करने हेतु प्राप्त दिशानिर्देश के अनुसार खाद्य एवं औषधि प्रशासन, बैकुंठपुर, जिला कोरिया (छ. ग.) के द्वारा बड़ी कार्यवाही की गई हैं, अमाखेरवा में कुल 9 दवा दुकाने स्थित है। जिनमे से 4 दवा दुकानों पर कार्यवाही की गई शेष पर जल्द कार्यवाही

  1. श्री साईं मेडिकल
  2. मुकेश मेडिकल स्टोर
  3. सेंट्रल मेडिकोस
  4. श्रीराम मेडिकोस
    के द्वारा भूमि स्वामित्व/ मालिकाना हक़ / न्यायालय में लंबित प्रकरण से सम्बन्धित किसी प्रकार का वांछनीय एवं तथ्यात्मक अभिलेख / दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा जवाब संतोषजनक एवं समाधान कारक नहीं होने के कारण उक्त कृत्य औषधि एवं प्रसाधन सामग्री के अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के नियमों का उलंघन पाया गया हैं। जिस पर अग्रिम कार्यवाही करते हुए, अनुज्ञापन प्राधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, जिला – कोरिया (छ. ग.) के द्वारा उक्त 4 दवा दुकानों का लाइसेंस/अनुज्ञप्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिये गये हैं। अन्य शेष दवा दुकानों के द्वारा दिए गए जवाब और सम्बंधित दस्तावेजों कि सत्यता कि जाँच की जा रही हैं। सम्बंधित विभागों से भी जानकारी मांगी गई हैं।
    अन्य दवा दुकानों के जवाब एवं प्राप्त जानकारी के आधार पर जल्द ही उन पर भी नियमानुसार कार्यवाही किया जायेगा।
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