कलेक्टर शर्मा द्वारा आदेश जारी, जिले के राजकीय, निजी विश्वविद्यालय, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबधिंत, समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्वति से करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कुलदीप शर्मा ने छत्तीसगढ़ शासन एवं भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना वायरस नियंत्रण के संबंध में जारी किए गए दिशा- निर्देशों के सम्बंध में जिले में कोविड 19 की बढ़ती स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश जारी किया है। उन्होंने जिले के राजकीय, निजी विश्वविद्यालय, शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षा सत्र 2021-22 में अध्यापन एवं अध्ययन तहत परीक्षाओं के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
जारी आदेश में विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबधिंत करते हुए समस्त कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्वति से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक अमले में एक तिहाई रोस्टर पद्वति से उपस्थित रहने के निर्देश दिये है। रोस्टर डयूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से एवं शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन अध्यापन कार्य महाविद्यालय के समस-सारिणी अनुसार नियत समय पर लिया जावे।
इसी प्रकार महाविद्यालय के गैर-शैक्षणिक कार्य रोस्टर डयूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर किया जायेगा। किन्तु शेष समस्त कर्मचारी वर्क-फ्रॉम होम पद्वति से दूरभाष या ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यो में सहयोग करेंगे। शिक्षा सत्र 2021-22 सेमेस्टर पद्वति वाले सभी पाठयक्रमों की प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाईन, ब्लैन्डेड मोड में आयोजित की जाएगा। विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में उनकी कार्य परिषद के अनुमोदन से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये जायेगें तथा किसी भी स्थिति में अधिकारी-कर्मचारी द्वारा अवकाश स्वीकृति कराये बिना तथा सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना मुख्यालय का त्याग नही किया जायेगा। 

Spread the love