कोरिया जिले में पुलिस अधीक्षक जिले में पदस्थापना के बाद से ही कोरिया जिले के थाना झगराखाड़ क्षेत्र से लगे मध्य प्रदेश की सीमा थाना क्षेत्र राजनगर, बिजुरी,से छत्तीसगढ़ कोरिया जिले में अवैध शराब परिवहन तस्करी पर पूर्णता अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे, जिसके निर्देश पालन में थाना झगराखांड़ से मध्यप्रदेश से लगे क्षेत्र राजनगर, बिजुरी क्षेत्र से अवैध शराब परिवहन तस्करी की पतासाजी के लिए थाना प्रभारी झगराखाड प्रद्युम्न तिवारी के द्वारा मुखबिर लगाऐ गऐ थे ,जिनके द्वारा आज रात को करीब 11:00 बजे थाना प्रभारी को सूचना दी गई कि बिजुरी तरफ से वैगनआर कार क्रमांक- सीजी 04 सीएच- 2505 में अवैध शराब लोड होकर कोरिया जिले की ओर जाने वाला है, प्राप्त सूचना की जानकारी जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह एवं एसडीओपी राकेश कुर्रे को दी गई, जिनके द्वारा घेराबंदी कर सूचना की तस्दीक एवं रेड कार्रवाई करने के निर्देश दिए गऐ, जिसके परिपेक्ष में हाईवे के समीप स्थित पुलिस सहायता केंद्र खोगापानी के प्रभारी सुबल सिंह को सूचना की तस्दीक एवं रेड कार्यवाही करने के निर्देश थाना प्रभारी के द्वारा दिऐ गऐ ,जिस पर सुबल सिंह के द्वारा हमराह स्टाफ आरक्षक-हरीश शर्मा, पुस्पेद्र तिवारी सैनिक-संतोष पटेल,मोहरसाय मरावी एवं गवाहों को साथ लेकर मुखबिर के बताऐ स्थान नेशनल हाईवे -43 पर भोला होटल के सामने घेराबंदी करने पर वैगनआर-वाहन क्रमांक-CG-04-CH-2505 रात करीब 11:30 बजे बिजुरी की ओर से घेराबंदी स्थल पर पहुंचा, जिसे रोक कर चैक कर तलाशी ली गई, वैगनआर वाहन को चालक आरोपी संदीप कुमार पिता धीरेंद्र कुमार प्रजापति उम्र 22 वर्ष निवासी ग्राम-पसौरी थाना केल्हारी हाल मुकाम- बस स्टैंड- मनेंद्रगढ़ वैगनआर को चलाते मिला, वैगनआर वाहन की तलाशी लेने पर 14 कार्टून गोवा अग्रेजी शराब वैगनआर के बीच की सीट में तथा पीछे डिक्की में 04 पेटी गोवा अग्रेजी शराब कुल-18 पेटी जिनमें 180ml के 900 पाव शीसियों में भरी अंग्रेजी शराब की द्रव्य की मात्रा -162 बल्क लीटर कीमती -₹ 1.17.000/.रुपये एवं वैगनआर वाहन कीमती- ₹2,00000 / आरोपी के कब्जे से जप्त कर धारा- 34(2),36,59 (क)आबकारी एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जिसे न्यायिक रिमांड प्राप्त करने हेतु न्यायालय पेश किया जा रहा है,एवं प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया..

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